शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एसपी संजीव कुमार गांधी को एक बड़ी राहत देते हुए लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) में आंशिक राहत प्रदान की है। यह मामला उनके स्थानांतरण आदेश से जुड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने चुनौती दी थी।
संजीव गांधी ने ट्रांसफर को अवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इससे पहले एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की थी। अब इस अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनकी याचिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि आंशिक रूप से राहत दी है।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि यदि संजीव गांधी को नई पोस्टिंग दी जाती है, तो उसमें सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड और न्याय की भावना के साथ कोई खिलवाड़ न हो।
यह फैसला राज्य प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए एक संकेत है कि ट्रांसफर जैसे मामलों में पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। Partial Relief to SP Sanjeev Kumar Gandhi by Himachal Pradesh High Court in LPA Case