हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आगजनी की घटनाओं और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत के दौरान अग्निशमन अधिकारी कर्म चंद कश्यप ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी भवनों — जिसमें सरकारी दफ्तर, अस्पताल, स्कूल, होटलों सहित अन्य भी शामिल हैं — को आगामी 7 महीनों के भीतर फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवधि के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें चालान, संचालन पर रोक और कानूनी नोटिस तक शामिल हो सकते हैं।
कश्यप ने बताया कि फायर फाइटिंग सिस्टम के तहत भवनों में फायर अलार्म, पानी की उपलब्धता, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एक्जिट साइन और सेफ्टी ड्रिल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
उन्होंने सभी संबंधित संस्थाओं से अपील की कि वे समय रहते इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग समय-समय पर निरीक्षण करेगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। Fire Fighting System Dharamshala
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